न्यूज़ीलैंड फ़ूड सेफ्टी (NZFS) उपभोक्ताओं (Consumers) से रिक्वेस्ट करे है कि गैरकानूनी तरीके से इंडिपेंडेन्ट रिटेला (दुकानदार) या ऑनलाइन पर बेचे जाए वाला मसल्स नहीं खाए |
इम्पोटेड मसल्स के बिक्री पे सावधानी से कोंट्रोल लगावा जाए है ताकि यह शुआ रहे कि उ न्यूजीलैंड के फूड सेफ्टी (food safety) कानून के पालन करे है । जबकि फिजी से मसल्स आपन खाए के वास्ते न्यूजीलैंड में लाए सको, लेकिन उसके बेचे नहीं सको ।
डेपटी डायरेक्टा जनरल विन्सेंट आर्बकल बताइस है कि फ़ीजिअन मसल्स के कुछ छोटा-छोटा रिटेला (दुकानदार) जोन प्रशांतीय द्वीपों के लिए सप्लाई करे है और ओनलाइन बिक्री करे है, हुवा से मसल बिक्री हटाए देवा गये है ।
“क्योंकि एनजेडएफएस (NZFS) फीजी मसल्स के खेती के कन्ट्रोल के बारे में अभी जाने नहीं है, इस के कारण हम लोग शुआ नहीं करे सकता कि मसल्स उपभोक्ताओं (consumers) के वास्ते फूड सेफ्टी के प्रोब्लम पैदा नहीं करी ।”
मसल्स के नकई, नाकाई, नकाई, काई, बटिसा वायलसिया और फ्रेश वोटा मसल्स के नाम से भी जाना जाए है ।
“यह जरूरी है कि जनता जाने कि खरीद के खाये वाला मसल्स सेफ़ है । यह जाने के जरूरत है कि आप जोन मसल्स खरीदे मंगता है, ऊ कहाँ से आइस हैं । ई जानकारी से संभावित स्वास्थ समस्या कम करे में मदद करे सके है ।
“मसल्स खरीदे वाले लोग के वास्ते हमार संदेश है कि अगर आपके कोई संदेह है, तो रिटेला (दुकानदार) से पूछ लो कि मसल्स कहाँ से आइस है । अगर फिजी से है, तो मसल्स बिक्री के लिए नहीं होए के चाही ।”
जोन रकम मसल्स फ़ीड करे है, उससे एक दूषित पदार्थ बने है । इसके कारण बैक्टीरिया, वायरस, जहरीला पदार्थ और केमिकल्स से मस्सल दूषित होए जाए के संभावना बढ़ जाए है ।
दूषित मसल्स खाए से कमजोर लोग बहुत बीमार होए जाए सके है, जिसमें बहुत छोटा लड़कन, बुजुर्ग, प्रेगनेन्ट औरत और कम इम्मुनिटी वाला (दुर्बल) लोग शामिल है ।
“न्यूजीलैंड फूड सेफ्टी (New Zealand Food Safety) ई स्थिति पे निगरानी रखी और समाज के स्वास्थ के वास्ते गैरकानूनी मसल्स हटाए में तेजी से काम करी ।
“तब तक, हम उपभोक्ताओं (consumers) के गैरकानूनी मसल्स के तलाश करे में शिक्षा दे मंगता है । यह लागू है चाहे आप आपन स्थानीय स्पेशलटी दुकान जहाँ आप हरदम जाता है या सोशल मीडिया पे देखता है ।”
अगर आपके आपन स्वास्थ के बारे में चिंता है तो आपन जीपी के संपर्क कर लो या हेल्थलाइन 0800 611 116 पर कोल कर लो ।
अगर आप फिजी मसल्स के बिक्री के बारे में जनता है, तो प्लीज़ एनजेडएफएस (NZFS) से:
- 0800 00 83 33
- info@mpi.govt.nz
- हम लोग के ऑनलाइन ‘खाद्य शिकायत करें’ टूल पे संपर्क करे
चीफ एक्सेकटिव बयान फूड एक्ट 2014, सेक्शन 289 के तहत [PDF, 307 KB]